रोड रॉबरी में दो को 6 वर्ष की सजा, फस्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा

न्यूज़ डेस्क पटना 
मधुबनी,  रामशरण शाह

रोड रॉबरी मामले में दोषी करार दिए गये मो. हारुण उर्फ लालबाबू एवं सरोज साह को कोर्ट ने छह-छह वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने शनिवार को सजा के बिन्दु पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से एपीपी मनोज तिवारी ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। 11 अक्टूबर 1993 की शाम रहिका के पोखरौनी में लचका पुल के पास बाइक सवार बदमाशों ने पहले गिरजानंद झा को पिस्टल दिखाकर लूटा फिर कुछ दूर बाद घनश्याम मिश्र के  साथ भी लूटपाट की। घटना को लेकर पोखरौनी निवासी गिरजानंद के बयान पर मधुबनी थाने में पांच अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की थी। एपीपी ने बताया कि घटना की शाम करीब छह बजे गिरजानंद झा साईिकल से घर लौट रहे थे। तभी लचका के पास पांच बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। पिस्टल का भय दिखा उसका घड़ी, पॉकेट से 75 रुपए लूट लिये। कुछ दूर बाद घनश्याम मिश्रा को घेर के उसका घड़ी एवं रुपए लूट लिए। एपीपी ने बताया कि जांच के दौरान टीआईपी में पीडि़त ने मो. हारुण एवं सरोज की पहचान की थी। मामले के अन्य आरोपित को कोर्ट ने साक्ष्य के आभाव में पहले ही रिहा कर दिया।  

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