नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दरिंदा को 20 वर्ष की कैद

 


मधुबनी। रामशरण साह 

नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी करार दिये गये विनोद मंडल को पोक्सो कोर्ट ने 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में उसपर

 एक लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है। सोमवार को सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज एडीजे सुशील कुमार दीक्षित ने फैसला सुनाया। अदालत ने राज्य सरकार को बिहार पीड़ित प्रतिकार फंड से पीड़िता को पांच लाख रुपया मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद पुलिस की कड़ी सुरक्षा में सजायाफ्ता को जेल भेजा गया। 31 वर्षीय विनोद मंडल लदनियां थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। गांव के ही आठ वर्षीय बच्ची के साथ घिनौना हरकत करने का उसपर आरोप था। स्पेशल पीपी शशिभूषण यादव ने बताया कि 21 दिसंबर 2017 को बच्ची खेल रही थी उसी समय विनोद उसे बहला-फुसलाकर पास के बधार में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती की। खोजबीन के दौरान लोग वहां पहुंचे तो बच्ची खून से लथपथ तड़प रही थी। मौके पर लोगों ने विनोद को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मेडिकल जांच में भी रेप की पुष्टि की गई थी।

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