रेप के बाद अबोध बच्ची को पेड़ से उल्टा टांगने में मृत्यू तक उम्रकैद

न्यूज़ डेस्क पटना 
एतिहासिक फैसला
6 लाख से अधिक लगाया जुर्माना
मधुबनी। अबोध बच्ची के साथ रेप के बाद उसे पेड़ में उल्टा लटकाने की घटना में दोषी करार दिये गये मो. तवरेज को कोर्ट ने मृत्यू तक उम्रकैद की सजा सुनायी। कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में उसपर 6 लाख से अधिक जुर्माना भी लगाया। पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे इशरतुल्लाह ने शुक्रवार को सजा के बिन्दु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एक-एक कर विभिन्न धाराओं में सजा सुनायी।  सजायाफ्ता तवरेज समस्तीपुर जिला के लखनीपुर महेशपट्टी गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ एक निजी क्लिनिक से 3 वर्षीय लड़की को अगवा कर उसके साथ घृनित कृत्य करने एवं पेड़ से उल्टा लटकाने का आरोप है। बिस्फी के औंसी थानाक्षेत्र में 29 जनवरी 2015 को घटना को अंजाम दिया गया था। पीडि़त परिवार पतौना थानाक्षेत्र के रहने वाले हैं।

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