शराब पीने के जुर्म में दो को 5 वर्ष की सजा, एक-एक लाख जुर्माना


-स्पेशल जज पीके सिन्हा की कोर्ट ने सुनाया आदेश

-मार्च 2016 में शराा के नशे में पकड़े गये थे चाँद एवं पप्पू

-शराा पीने वालों को सजा देने का यह पहला मामला है

 सजा सुनाए जाने के बाद चांद और पप्पू को हाजत ले जाती पुलिस

मधुबनी राम शरण साह

उत्पाद मामलों के विशेष न्यायाधीश एडीजे प्रभात कुमार सिन्हा की अदालत ने शराब पीने के जुर्म में मो. चांद बाबू एवं पप्पू कुमार को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों को एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया  है। जुर्माने की राशि समय सीमा के अंदर नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सरकार की ओर से स्पेशल पीपी ध्रुव नारायण प्रसाद ने दोनों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। मो. चांद शहर के भौआड़ा सिंघानिया चौक मुहल्ले का रहने वाला है। जबकि पप्पू कुमार शहर के महराजगंज का रहने वाला है। कोर्ट का फैसला आने के बाद  दोनों को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया। स्पेशल पीपी डीएन प्रसाद ने बताया कि मो. चांद एवं पप्पू को संशोधित उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 53ए के तहत सजा सुनाई गई है। 18 अप्रैल 2016 को उत्पाद विभाग के दारोगा प्रमोद कुमार मंडल ने दोनों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान डाक्टर ने भी दोनों को शराब के नशे में होने की पुष्टि की थी। 

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