नैंसी हत्याकांड में आरोपी राघवेन्द्र व पंकज की जमानत अर्जी रद्द


मधुबनी जिले के चर्चित नैंसी हत्यकांड के मुख्य आरोपी नैंसी के चचेरा चाचा राघवेन्द्र झा व पंकज झा की जमानत अर्जी झंझारपुर के एसीजेएम द्वितीय कोर्ट ने रद्द कर दिया है.

जानकारी हो कि जिले के अंधरामठ थाना कांड सं. 48/17 में जांच के दौरान पुलिस ने नैंसी के चचेरा चाचा पंकज झा एवं राघवेन्द्र झा को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. शुक्रवार को कोर्ट में इस हत्याकाण्ड के पार्थमिकी दर्ज कराने वाले नैंसी के पिता कुमार रविन्द्र नारायण ने जमानत अर्जी दाखिल करते हुए अभियुक्त बनाए गए दोनों चचेरा भाईयों पंकज झा एवं राघवेन्द्र झा को निर्दोष बताते हुए जमानत पर छोड़ने की अर्जी दी थी. साथ ही उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस असली हत्यारे को छोड़ रही है. इस मामले में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी राजदेव तिवारी ने दलील पेश करते हुए कोर्ट को बताया कि चूंकि यह मामला अब सरकार के विरुद्ध हो गया है, जघन्य अपराध की श्रेणी में आ गया है. इस मामले में एसआईटी का गठन कर झंझारपुर के एएसपी निधि रानी के नेतृत्व में तहकीकात चल रहा है. इसलिए सूचक रविंद्र नारायण को अभियुक्तों के पक्ष में पैरवी करने का हक समाप्त हो चुका है.

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