पत्नी की हत्या मामले में पति को न्यायालय ने दिया दोषी करार, 28 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा



*मधुबनी मीडिया डेस्क* मधुबनी व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश वेद प्रकाश मोदी की अदालत ने पत्नी की हत्या मामले में पति को 21 फरवरी को दोषी करार दिया है। दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर पत्नी को गला दबा कर हत्या करने के मामले में आरोपित पति व बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बेहटा गांव निवासी राम एकवाल यादव को न्यायालय ने दोषी पाया है।

जबकि, मृतिका के सास और ससुर को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने रिहा कर दिया। सजा के बिंदु पर 28 फरवरी को सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि सूचक जितेंद्र कुमार यादव ने अपनी छोटी बहन रीना देवी की शादी घटना से डेढ़ वर्ष पूर्व हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किया था। बाद में ससुराल वाले दहेज में पांच लाख रुपए की मांग करने लगे। मांग की पूर्ति नहीं होने पर विवाहिता की हत्या कर दी गई। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने घर से शव बरामद किया था।

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