मौलिक अधिकार हनन में पुलिस को कोर्ट का नोटिस


राम शरण साह :मधुबनी 
मौलिक अधिकार हनन के मामले में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशि भूषण कुमार ने लदनियां पुलिस को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए सिरहा नेपाल के श्रीदेव यादव को 24 घंटे में कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करने का आरोप है। कोर्ट ने मामले के अनुसंधानकर्ता आदित्यनाथ सिंह को नोटिस जारी करते हुए कहा कि पुलिस का यह कृत्य संविधान और कानून के खिलाफ है। कोर्ट ने अनुसंधानकर्ता को न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब देने को कहा है। श्रीदेव को एसएसबी पेट्रोलिंग पार्टी ने इंडो नेपाल सीमा पर स्तंभ संख्या 256 के पास दबोचा था। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी पिस्टल, 8 कारतूस, कतर का रेसीडेंसी परमिट, कई देशों की मुद्रा और कतर से सबंधित अन्य दस्तावेज भी बरामद हुआ था ! एसoएसoबीo ने बाद में श्रीदेव को लदनिंया पुलिस के हवाले कर दिया। जिला कोर्ट अधिवक्ता अमित कुमार पासवान ने बताया कि यह संविधान के अनुचछेद 22ख का सरासर उल्लंघन है। सीआरपीसी की धारा 57 एवं 167 में स्पष्ट है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाना है।  

कोर्ट में दरोगा की पेशी आज 

इस मामले में अनुसंधानकर्ता आदित्यनाथ सिंह गुरुवार को एसीजेएम एसबी कुमार की अदालत में पेश हो सकते हैं। अभियोजन पदाधिकारी सुमांशु शंकर ने बताया कि कोर्ट ने अनुसंधानकर्ता को 8 फरवरी को न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब देने का निर्देश दिया है।  

क्या है मामला 

22 जनवरी 2018 को शाम करीब 4:30 बजे बीओपी लदनियां के पोस्ट कमांडर हरि किशोर देव सिंह के नेतृत्व में एसएसबी जवान भारत-नेपाल सीमा पर पिलर संख्या 256 के पास गश्त लगा रहे थे । तभी एक व्यक्ति इंडिया से नेपाल की ओर जा रहा था। जवानों ने उसे रोककर तलाशी ली तो श्रीदेव के पास से देशी पिस्टल, कारतूस समेत कई विदेशी दस्तावेज बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान उसने अपना पता नेपाल सिरहा जिला के सुखीपुर थाना अंतर्गत विद्यानगर बताया। कुछ घंटे बाद रात करीब 9 बजे एसएसबी ने आरोपी को लदनियां थाना को सुपुर्द कर दिया। पुलिस 23 जनवरी के बदले 24 जनवरी की शाम श्रीदेव को लेकर कोर्ट पहुंची। अभिलेख के अवलोकन के बाद कोर्ट ने अनुसंधानकर्ता पर नोटिस जारी किया।

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