एटीएम से ठगी में सात वर्ष कि सजा


एटीएम मशीन में छेड़छाड़ कर लोगों के खाते से रूपये उड़ाने की घटना में आरोपित मो.रजिउल्लाह को सीजेएम नरेन्द्र प्रसाद की अदालत ने सात वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसपर 25 हजार जुर्माना भी लगाया है। सोमवार को मामले में अंतिम सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने रजिउल्लाह को चोरी एवं चोरी गई सामान रखने के आरोप में भी तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। रजिउल्लाह झंझारपुर के चनौरागंज का रहने वाला है। जिला अभियोजन पदाधिकारी दिग्विजय नारायण सिंह ने बताया कि रजिउल्लाह पर यूको बैंक के एटीएम मशीन में छेड़छाड़ कर ग्राहक के खाते से राशी निकासी करने एवं एटीएम कार्ड चोरी करने का आरोप था। 1 अक्टूबर 2016 को यूको बैंक के कर्मचारियों ने उसे रंगे हाथ दबोचा था। बैंक के शाखा प्रबंधक अस्तित्व कुमार झा के बयान पर टाउन पुलिस ने रजिउल्लाह एवं उसके साथियों पर मामला दर्ज किया था। डीपीओ ने बताया कि तलाशी के दौरान पुलिस ने रजिउल्लाह के पास से चोरी गई एटीएम कार्ड, मोबाइल और नगद बरामद की थी। 

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