न्यूज़ डेस्क पटना , नगर संवाददाता आनंद धीरज
जिला जज कृष्ण मुरारी शरण की अदालत ने पूजा देवी हत्याकांड में सुभाष मंडल, सुनीता देवी एवं पुत्र रिंकू मंडल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों को अर्थदंड के रूप में पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। शनिवार को सजा के बिन्दु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से पीपी राजेन्द्र राय, सूचक जय किशोर मंडल की ओर से अधिवक्ता राम शरण साह तथा बचाव पक्ष से संजय सिंह ने बहस की। 2017 में सकरी थानाक्षेत्र के मोकरमपुर गांव में पूजा देवी की गला दबाकर हत्या की गई थी। घटना को लेकर राजनगर थानाक्षेत्र के रामपट्टी हाट निवासी जय किशोर मंडल ने 5 नवम्बर 2017 को सकरी थाना में एफआईआर दर्ज करायी थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि तीन वर्ष पूर्व पूजा की शादी रिंकू मंडल के साथ हुई थी। घटना से पूर्व रिंकू ने एक लड़का जन्म दी। जय किशोर ने बेटी से मिलने मोकरमपुर पहुंचे तो तीनों आरोपितों ने प्रसव के दौरान आये खर्च के रुप में 40 हजार रुपये की मांग करने लगे। रुपये देने से इंकार करने पर उसे रिंकू से मिलने नहीं दिया गया। गाली-गलौज कर भगा दिया। बाद में तीनों ने पूजा की हत्या कर दी। फोन पर घटना की सूचना मिलने पर जब जय किशोर मोकरमपुर पहुंचे तो बेटी का शव पास के तालाब में मिला। तालाब से शव निकाला गया तो नाक से खून आ रहा था। सूचक ने दावा किया था कि हत्या के बाद शव को तालाब में फेंक दिया गया था।
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