कुरैशा हत्याकांड में पति को मिला उम्रकैद की सजा एवं 50 हजार रुपये का जुर्माना


- एडीजे पीके सिन्हा की अदालत ने गुरुवार को सुनाया फैसला
-18 मई 2013 को सुंदरपुर भिट्ठी में पीट-पीटकर की गई थी हत्या

मधुबनी। राम शरण साह 
एडीजे पीके सिन्हा की अदालत ने  बहुचर्चित कुरैशा खातून हत्याकांड में पति मो. लड्डू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसपर पचास हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि समय सीमा के अंदर जमा नहीं करने पर लड्डू को छह माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतनी होगी। गुरुवार को सजा के बिन्दु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से एपीपी सरफुल इस्लाम खां तथा बचाव पक्ष से शिव कुमार ठाकुर ने बहस में हिस्सा लिया।
एपीपी खां ने बताया कि 18 मई 2013 को नगर थाना के सुंदरपुर भिट्ठी गांव में कुरैशा की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। 

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घटना को लेकर कुरैशा के पिता खजौली के दोस्तपुर निवासी मो. शाहिद ने मो. लड्डू पर बेटी की  हत्या करने का आरोप लगाया था। पिता ने टाउन पुलिस को बताया था कि घटना से दो वर्ष पूर्व कुरैशा की शादी भिट्ठी के मो. लड्डू के साथ हुई थी। पति का दूसरी औरत के साथ अवैध संबंध था और लड्डू एवं उसके परिजन दहेज की मांग भी करते रहते थे। कुरैशा ने पति के गलत हरकत का विरोध किया तो पहले बुरी तरह पिटाई की गई फिर गला घोंटा कर हत्या कर दिया गया ! सूचना पर दोस्तपुर से लोग सुंदरपुर भिट्ठी पहुंचे एवं पुलिस को सूचना दिया जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया था ! जिसके बाद शाहिद के बयान पर नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुआ था । टाउन  पुलिस ने जांच के बाद मो. लड्डू के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था।

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