अनोखा आदेश: निजी खर्च पर जेल में रहेंगे बंदी


राम शरण साह :मधुबनी 
मधुबनी के सब जज द्वितीय नरेन्द्र प्रसाद की कोर्ट ने निषेधाज्ञा आदेश के उल्लंघन में पांच लोगों को दो महीने कारावास की सजा सुनाई है। खास बात यह है कि आरोपी को जेल में रहने के दौरान निजी खर्चा वहन करना पड़ेगा ! जेल अवधि के दौरान उन कैदी पर आने वाला खर्च पक्षकार को ही भुगतान करना पड़ेगा ! कोर्ट के इस अनोखे फैसले से कानूनविदों एवं आमलोगों में खूब चर्चा है। यह पहला मामला है जब किसी दिवानी मामले में आरोपी को सजा सुनाई गई है ! आवेदक विभा झा के वकील वरूण कुमार झा ने madhubanimedia.com को बताया कि कोर्ट ने रहिका के मोती यादव, अजबलाल यादव, सोखी यादव, मौजेलाल यादव एवं कृत्यानंद झा को 39 नियम 2ए तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अपराध के तहत दोषी पाते हुए यह आदेश पारित किया है। पांचों आरोपी पर कोर्ट द्वारा विवादित जमीन पर लगाये गये निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन करने का आरोप है। सिविल मामलों के वरिष्ठ वकील सुरेन्द्र रंजन दास एवं शंभू भगत ने बताया कि दिवानी मामलों में कारावास के दौरान जेल में होने वाले खर्च पक्षकार को ही भुगतान करना होता है।

क्या है मामला

वर्ष 2013 में विभा झा ने उदित नारायण झा एवं अन्य के खिलाफ बंटवारा मुकदमा दायर की थी। प्रक्रियाधिन कुछ जमीन पर कोर्ट ने निषेघाज्ञा आदेश पारित करते हुए दोनों पक्षों को यथा स्थिति वहाल रखने का निर्देष दिया था। लेकिन विपक्षी कृत्यानंद झा ने बीच में ही दयाल यादव को जमीन बेच दी। बाद में दयाल यादव के परिजन जमीन पर कब्जा जमा लिया। तब विभा झा ने निषेधाज्ञा आदेश के उल्लंघन में इनलोगों के खिलाफ कोर्ट मे अलग से मामला दायर की।

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