प्रिंटिंग प्रेस वाले लोकसभा चुनाव से संबंधित निर्देश जान लें, नहीं तो फंस सकते हैं

*मधुबनी मीडिया डेस्क: मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिलाधिकारी, अरविन्द कुमार वर्मा के द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 के अवसर पर सभी मुद्रक(प्रिंटिंग प्रेस) को पोस्टर, पम्पलेट एवं बैनर इत्यादि के मुद्रण के सम्बन्ध में कई आवश्यक निदेश दिए है।*               *उन्होंने बताया है कि प्रेस नोट जारी होने के साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 1276 के तहत पोस्टर, पम्पलेट एवं बैनर इत्यादि के मुद्रण पर प्रतिबंधन लागू हो गया है। धारा-127 'क' के तहत प्रतिबंधन संबंधी प्रावधान के तहत कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवायेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो। साथ ही कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवाएगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों, द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाए तथा जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति न भेजी जाए। जहां यह उस राज्य की राजधानी में मुद्रित हुआ है, उसके मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को, तथा (ख) किसी अन्य मामले में, जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जहाँ यह मुद्रित हुआ है।*  *हाथ से लिखी गई प्रतियों के अलावा दस्तावेज की प्रतियों की संख्या बढ़ाने के लिए किसी प्रक्रिया को मुद्रण समझा जाएगा तथा वाक्यांश मुद्रक को तदनुसार समझा जाएगा, तथा "निर्वाचन पम्पलेट अथवा पोस्टर" से तात्पर्य है अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के समूह के निर्वाचन के प्रचार या पूर्वाग्रह के उद्देश्य से वितरित किए गए हैण्ड बिल अथवा* *दस्तावेज या कोई इश्तहार जो निर्वाचन के संदर्भ में हो परन्तु जिसमें केवल निर्वाचन एजेन्टों अथवा कार्यकर्त्ताओं के लिए निर्वाचन सभा अथवा नेमी अनुदेशों की तिथि, समय, स्थान तथा अन्य विवरण की घोषणा से जुड़े कोई हैंडबिल, विज्ञापन अथवा पोस्टर शामिल न हों।*


*सभी प्रेस प्रबंधकों को चुनाव से संबंधित किसी भी तरह के पोस्टर, पम्पलेट एवं बैनर इत्यादि के मुद्रण के साथ मुद्रण पुष्ठ पर उपर्युक्त शर्तों के साथ चार-चार प्रति में एवं परिशिष्ट-क और ख में विवरणी भरते हुए मीडिया कोषांग को हस्तगत कराएंगे।*

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