विद्याधर झा हत्याकांड मामले में 18 साल बाद आया फैसला


मधुबनी : रहिका थाना क्षेत्र के बभनगरी निवासी विद्याधर झा हत्याकांड मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बुधवार को दोषी करार दिए गए अरुण झा को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 
न्यायाधीश विनय कुमार सिंह की अदालत ने यह सजा सुनाई है साथ ही कोर्ट ने अरुण झा पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर उन्हें एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. 

क्या था घटनाक्रम
21 दिसंबर 1998 की शाम रहिका थाना क्षेत्र के बभनगरी गांव के किताब विक्रेता विद्याधर झा अपने पुत्र संजीव के साथ घर का सामान लेने गांव से कपलेश्वर स्थान जा रहे थे. उसी क्रम में दलित टोला के पास पहुंचे सजायाफ्ता अरुण झा अन्य लोगों के सहयोग से उन्हें घेरकर उनपर ईट-पत्थर से हमला कर दिया जिसमें विद्याधर झा की मौत मौके पर ही हो गई थी.

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विवाद का मुख्य कारण इंदिरा आवास के मकान बनाये जाने के मामले को लेकर जमीन दखल बताया गया.

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