बाबूबरही थाना क्षेत्र में करीब छह वर्ष पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक प्रथम विनय कुमार सिंह के न्यायालय ने आरोपी औरही निवासी मो. शहाबुद्दीन को दफा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास की सजा एवं 20 हजार जुर्माना लगाया है. साथ ही दफा 376 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार जुर्माना भी लगाया है. वहीं इसी कांड के अन्य अभियुक्त मो. सुद्दीन को दफा 201 भादवि में पांच हजार रुपये जुर्माना एवं अभियुक्त जीवछ मंडल को दफा 411 भादवि में एक साल कारावास की सजा सुनायी है.
क्या था मामला
मामला 2011 का है जिसमें अभियोजन पक्ष के अनुसार सूचक मो. इदरीश के दस वर्षीय पुत्री बकरी चराने गई थी. वहीं अभियुक्त मो. शहाबुद्दीन नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर गला दबा कर हत्या कर दिया था. अपने भाई आरोपी मो. सुद्दीन के साथ मिलकर शव को नदी में झाड़ी में छिपा दिया था.
वहीं खजौली थाना क्षेत्र के दतुआर निवासी आरोपी जीवछ मंडल के यहां से नाबालिग की बकरी बरामदगी की गई थी. इस बाबत सूचक मो. इदरीश ने बाबूबरही थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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