गबन में ग्राहक सेवा बैंक संचालक को 5 वर्ष की सजा, 60 हजार जुर्माना


राम शरण साह :मधुबनी 
एसीजेएम शैलेन्द्र कुमार शर्मा के कोर्ट ने गबन के आरोप में दोषी करार दिये गये ग्राहक सेवा बैंक कर्मचारी विष्णुदेव यादव को 5 वर्ष का सश्रम कारावास का सजा सुनाया है। कोर्ट ने उसपर 60 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया। रूद्रपुर थाना के धत्ता टोल निवासी विष्णुदेव पर भोले-भाले ग्राहकों से साढे पांच लाख रुपये ठगी करने का आरोप है। विष्णुदेव ने यह राशि उसने दो दर्जन ग्राहकों से लिया था । मामला फरवरी 2016 का है। तब विष्णुदेव उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक केरहाड़ा शाखा अंतर्गत जगरनाथपुर सिकटियाही मे ग्राहक सेवा केन्द्र चलाते थे । मंगलवार को सजा कि बिंदु पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सुमांशु सरकार ने आरोपित को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। इससे पहले अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी धर्मेश कुमार ने 29 ग्राहकों का जमा पर्ची कोर्ट में प्रस्तुत किया था जो राशि विष्णुदेव द्वारा जमा नहीं कराया गया था।

कोर्ट ने समझौता आवेदन स्वीकार करने से इंकार कर दिया 

सरकारी वकील धर्मेश कुमार ने बताया कि बैंक कर्मी ने गवन की राशि कुछ ग्राहकों को लौटाकर मामले को बरगलाने का प्रयास किया था।जिसके बाद विष्णुदेव यादव ने कोर्ट में समझौता आवेदन भी दाखिल किया था लेकिन कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। एसीजेएम एसके शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि यह कुछ लोगों के साथ धोखा नहीं है बल्कि इस धोखा से कई परिवार प्रभावित हुआ है। 

पीड़ितों को मुआवजा का दिया आदेश

खास बात यह है कि कोर्ट ने पीड़ित लोगों को मुआवजा देने का आदेश भी पारित किया है। कोर्ट ने किरण देवी को 5 हजार, विणा देवी, पवित्री देवी, खजनी देवी को दो-दो हजार जाकि हरिनारायण महतो एवं चन्द्रशेखर यादव को एक-एक हजार मुआवजा देने का आदेश दिया है !

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