मधुबनी जिला प्रशासन का दो टूक फरमान, 13 एवं 14 फरवरी को हर हाल में अपने शस्त्रों का करा लें सत्यापन



शस्त्रों का सत्यापन नहीं कराने वाले का लाइसेंस हो सकता है रद ----------------------------------------------

पटना डेस्क: आगामी लोकसभा आम निर्वाचन –2024 के निमित शांतिपूर्ण ,निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने हेतु जिला के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्रों का थाना वार भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। सभी थानों से प्राप्त प्रतिवेदन को संकलित करने के पश्चात यह पाया गया कि अभी भी कई शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा  अपने शस्त्र का सत्यापन नही कराया गया है। सभी थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि अपने चौकीदार के माध्यम से संबंधित थाना अंतर्गत शेष शस्त्र अनुज्ञप्ति धारी को अपने स्तर से नोटिस निर्गत कर शत प्रतिशत तमिला कराकर धारित शस्त्र के सत्यापन के पश्चात तामिला प्रतिवेदन एवं शत प्रतिशत सत्यापन प्रतिवेदन निश्चित रूप से जिला शस्त्र कार्यालय में विशेष दूत के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु  थाना वार पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। 13 फरवरी से 14 फरवरी 2024 तक 11:00 बजे पूर्वाह्न से 3:00 बजे अपराह्न तक शेष बचे हुए शस्त्रधारियों  के शस्त्रों का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है।सभी थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि उक्त निर्धारित तिथि को शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं करने वाले अनुज्ञप्ति धारियों को चिन्हित करते हुए उनके अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र को जप्त करते हुए अनुज्ञप्ति को रद्द करने का प्रस्ताव स्पष्ट अनुशंसा के साथ उचित माध्यम से जिला शस्त्र कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

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